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संस्था का नाम- आर. टी. आई. एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया

संस्था की स्थापना दिनांक 30 अप्रैल 2011 को हुई थी

संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष हैं

जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गयी वे निम्न प्रकार हैं

क्या होती है RTI?

आरटीआई का पूरा नाम होता है- राइट टू इंफॉर्मेशन (Right to Information). राइट टू इनफार्मेशन एक्ट अधिनियम के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है. उसके पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी लेने का राइट है. यह सिस्टम को पारदर्शक बनाने के लिए एक प्रभावशाली कदम है.
यह अधिनियम खासतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में बनाया गया था जिसे सूचना का अधिकार कहा गया है. RTI के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से यह पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों में आने वाला पैसा कितना आया था और कितना इन विकास कार्यों में लगा. राशन की दुकानों पर भी आप पूछ सकते हैं कि कितना राशन आया था कितना बांटा गया और कितना ब्लैक किया गया. RTI आम आदमी का अधिकार होता है.

आरटीआई के आवश्यक नियम

भारत का नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है. आरटीआई दाखिल करके आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसमें सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थाएं आती हैं, जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई हो. आवेदन करते समय आवेदक को एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम दर्ज करना होता है. आवेदन के साथ आपको 10 रूपये का आवेदन शुल्क भी जमा करना पड़ता है. बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क माफ कर दिया जाता है. अलग-अलग राज्यों के आधार पर यह शुल्क 8 से 100 रूपये के बीच हो सकता है. आवेदन करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर परिणाम मिल जाता है. यदि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हों तो परिणाम 48 घंटे में भी प्राप्त किया जा सकता है. कुछ कारणों से आवेदन कैंसिल भी किया जा सकता है, जैसे- आवेदन में बात स्पष्ट तरीके से न लिखी होना, डिटेल अधूरी होना या आवेदन की राशि गलत भर दी गई है तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है.

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