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संस्था का नाम- आर. टी. आई. एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया
संस्था की स्थापना दिनांक 30 अप्रैल 2011 को हुई थी
संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष हैं
जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गयी वे निम्न प्रकार हैं
- देश व प्रदेश में कार्यरत सभी आर टी आई से जुड़े संगठनो एवं व्यक्तियों के मध्य समन्वय करते हुए सभी को एक सूत्र में पिरोना
- देश व प्रदेश आर टी आई का प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सरकार द्वारा आम जनता एवं सभी सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियो को सूचना कानून के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करवाना
- राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों द्वारा सूचना कानून के मद में आवंटित बजट का पूर्ण रूपेण सही उपयोग करवाते हुए राज्यों में प्रचार प्रसार का कार्य करवाना
- देश व प्रदेश में सभी आर टी आई कार्यकर्ता के उत्पीडन के खिलाफ सशक्त आवाज उठाते हुए उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान करवाना, एवं उत्पीडन कर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना एवं करवाना
- सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के अधिकार कानून के सही अनुपालन की समय समय पर निगरानी रखना
- सभी लोक प्राधिकरण द्वारा धारा 4 इस कानून कि मेरुदंड हैं को लागू करवाना, समय समय पर उनकी वेब साईट की निगरानी करते हुए इस अपडेट करवाना, इसके अनुपात हेतु एक स्थाई कमेटी का गठन करना
- देश व राज्य सूचन आयोग राज्य प्रशासनिक अनुभाग केंद्रीय कार्मिक विभाग से समन्वय बनाते हुए राज्य में कानून को और अधिक प्रभावित रूप से क्रियान्वित करना
- समय समय पर राज्य एवं केन्द्रीय सूचना आयोग के समन्वय करते हुए आयोग के कार्य प्रणाली में सुधार हेतु प्रयास करना
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- जैसे MNREGA, PDS, BPL, Families आदि कि सोसल आडिट करते हुए उन पर निगरानी रखना
- भारत के सभी प्रदेशों में एक समन्वयक/ कमेटी का गठन कर उपरोक्त सभी उद्देश्यों एवं कार्यक्रम को जिले स्तर तक लागू करवाना
- संस्था के सदस्यों व आम जनता में बंधुत्व, सहयोग, भाईचारा और राष्ट्रीय की भावना को बढ़ाना
- देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने वाली संस्थाओ शक्तियों, व्यतियो से सपर्क स्थापित करना व उनसे सहयोग लेना व प्रदान करना
- सभी वे कृत्या जो शोषण, अन्याय अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की क्षेणी में आते हैं, के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से विधि का पालन करते हुए उनका विरोध करने का प्रयास करना
- भ्रष्टाचार का समाप्त करने व रोकने के लिए बने कानून को लागू करने वाली उपयुक्त सरकारी अर्धसरकारी व स्वयं सेवी संस्था शक्तिओं की जानकारी जनजागरण द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना
- संस्था द्वारा समाज को संगठित करना ताकि समाज के विकास व सुख शांति कायम हो सके इसके लिए हर संभव प्रयास करना
- संस्था द्वारा समाज में अच्छी शिक्षा का प्रसार करना तथा समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करें
- समाज के शोषित वर्गों को सहारा व न्याय दिलाना
- संस्था समाज व देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी कोई सूचना देना
- संस्था द्वारा कौमी एकता व भाईचारा कायम करके राष्ट्र प्रेम के साथ जोड़ना
- संस्था द्वारा निर्दोषों को मुक्त वह दोषियों को पकड़वाने में मदद करना
- पुलिस का भय आम जनता के मन से निकलकर सही तालमेल व सूझबूझ कायम करना
क्या होती है RTI?
आरटीआई का पूरा नाम होता है- राइट टू इंफॉर्मेशन (Right to Information). राइट टू इनफार्मेशन एक्ट अधिनियम के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है. उसके पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी लेने का राइट है. यह सिस्टम को पारदर्शक बनाने के लिए एक प्रभावशाली कदम है.
यह अधिनियम खासतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में बनाया गया था जिसे सूचना का अधिकार कहा गया है. RTI के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से यह पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों में आने वाला पैसा कितना आया था और कितना इन विकास कार्यों में लगा. राशन की दुकानों पर भी आप पूछ सकते हैं कि कितना राशन आया था कितना बांटा गया और कितना ब्लैक किया गया. RTI आम आदमी का अधिकार होता है.
आरटीआई के आवश्यक नियम
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